हरियाणा सरकार का बेटियों को बड़ा तोहफा – विवाह शगुन योजना
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे कमजोर परिवारों को शादी का खर्च वहन करने में मदद मिलती है । हाल ही में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछड़े वर्ग (Backward Class) के अंत्योदय परिवारों के लिए शगुन राशि ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 करने को मंजूरी दी है । इस वृद्धि से ₹1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाले हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा । यह योजना “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान को भी मजबूत करती है, बेटियों के सम्मान और सुरक्षित भविष्य को बढ़ावा देती है ।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता देना है जो अपनी बेटियों के विवाह का खर्च उठाने में संघर्ष करते हैं । यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवार, अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (DNT/Tapriwas), विधवा/निराश्रित महिलाओं की बेटियां, अनाथ बच्चे और खेल से जुड़ी महिलाओं को लाभ पहुंचाती है ।
किसे मिलेगा कितना लाभ?
योजना के तहत सहायता राशि लाभार्थी की श्रेणी और पारिवारिक आय पर निर्भर करती है। अनुसूचित जाति (SC) और विमुक्त जाति (DNT/Tapriwas) के BPL परिवारों को ₹71,000 मिलते हैं । पिछड़े वर्ग के अंत्योदय परिवारों को अब ₹51,000 मिलेंगे । विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला की बेटी और सामूहिक विवाह में शामिल जोड़ों को भी ₹51,000 मिलते हैं । सामान्य और पिछड़े वर्ग के BPL परिवारों या ₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को ₹31,000 मिलते हैं । हरियाणा की महिला खिलाड़ियों को भी ₹31,000 दिए जाते हैं ।
एलीजिबिलिटी क्राइटेरिया
- हरियाणा का स्थायी निवासी: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आयु सीमा: दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
- पारिवारिक आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, हालांकि कुछ श्रेणियों के लिए यह सीमा ₹1.80 लाख तक हो सकती है ।
- लाभार्थियों की संख्या: एक परिवार में केवल दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है ।
- विवाह पंजीकरण: विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, और प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर जमा करना होगा ।
आवश्यक डॉक्युमेंट
- परिवार पहचान पत्र (Family ID Card)
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate)
- आधार कार्ड (दूल्हा, दुल्हन और आवेदक का)
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- हरियाणा अधिवास प्रमाण पत्र (Haryana Domicile Certificate)
- आयु प्रमाण पत्र (लड़की और लड़के का)
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
- राशन कार्ड (यदि लागू हो)
- शादी का कार्ड
आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑनलाइन हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) या ई-दिशा पोर्टल (shaadi.edisha.gov.in) पर किया जा सकता है ।
- पोर्टल पर पंजीकरण करें और लॉगिन करें ।
- ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ का चयन करें ।
- आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें ।
- आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें ।
- आवेदन जमा करें और आवेदन आईडी सुरक्षित रखें । आवेदन विवाह से अधिकतम 60 दिन पहले या विवाह समारोह की तारीख से 3 महीने के दौरान (विशेष स्वीकृति के साथ) जमा किए जा सकते हैं । विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर जमा करना अनिवार्य है ।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो बेटियों के विवाह को आर्थिक रूप से सुलभ बनाती है। पिछड़े वर्ग के अंत्योदय परिवारों के लिए शगुन राशि को ₹51,000 तक बढ़ाना सरकार की कमजोर वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है । यह योजना वित्तीय सहायता के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण, कानूनी विवाह को बढ़ावा देने और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान में भी सहायक है ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है? यह हरियाणा सरकार की एक योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों, विधवा/तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों, अनाथ बच्चों और महिला खिलाड़ियों को उनके विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।
2. पिछड़े वर्ग की बेटियों को कितनी राशि मिलती है? हालिया अपडेट के अनुसार, पिछड़े वर्ग के अंत्योदय परिवारों की बेटियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत ₹51,000 की राशि प्रदान की जाती है ।
3. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? हरियाणा के स्थायी निवासी, जिनकी बेटी की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो, तथा जो निर्धारित आय मानदंडों (जैसे ₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय या BPL श्रेणी) को पूरा करते हों, वे इस योजना के पात्र हैं ।
4. आवेदन कैसे करें – ऑनलाइन या ऑफलाइन? आवेदन ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) या ई-दिशा पोर्टल (shaadi.edisha.gov.in) पर किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन भी जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं ।