राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ‘विद्या संबल योजना‘ एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में रिक्त पदों पर योग्य व्यक्तियों को ‘गेस्ट फैकल्टी’ के रूप में नियुक्त करती है । हाल ही में, सत्र 2024-25 के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कार्यकाल, मानदेय और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हैं । यह लेख इन प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।
विद्या संबल योजना: उद्देश्य और पृष्ठभूमि
विद्या संबल योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए । यह एक अस्थायी व्यवस्था है जो अनुभवी व्यक्तियों और विषय विशेषज्ञों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में शामिल करती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है और बेरोजगारों को अवसर मिलते हैं । यह योजना वित्त विभाग के 30 मार्च 2021 के परिपत्र के आधार पर शुरू की गई थी । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मध्य प्रदेश की ‘संबल योजना’ से भिन्न है, जिसका संबंध विद्युत कनेक्शन से है ।
विद्या संबल योजना 2024-25 की नई गाइडलाइन
सत्र 2024-25 के लिए नवीनतम दिशा-निर्देश 21 जून 2024 को जारी किए गए हैं ।
कार्यकाल और कार्यभार: गेस्ट फैकल्टी को अधिकतम 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2025 तक (जो भी पहले हो) के लिए आमंत्रित किया जाएगा । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा करने का आधार नहीं होगी । गेस्ट फैकल्टी से अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अध्यापन कार्य लिया जाएगा ।
मानदेय दरें (कॉलेज स्तर): सहायक आचार्य (Assistant Professor) के लिए ₹800 प्रति कालांश का मानदेय निर्धारित है । मानदेय का भुगतान प्रत्येक 50 कालांश पर किया जाएगा । स्कूल स्तर की मानदेय दरें पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार भिन्न थीं (जैसे कक्षा 1-8 के लिए ₹300 प्रति कालांश या अधिकतम ₹21,000 प्रति माह) ।
मानदेय दरें (Remuneration Rates)
पद/स्तर | प्रति कालांश मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय | टिप्पणी |
सहायक आचार्य (कॉलेज) | ₹800 | – (साप्ताहिक 14 घंटे के अनुसार) | सत्र 2024-25 के लिए |
अध्यापक लेवल 1 & 2 (स्कूल) | ₹300 | ₹21,000 | पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार |
वरिष्ठ अध्यापक (स्कूल) | ₹350 | ₹25,000 | पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार |
व्याख्याता (स्कूल) | ₹400 | ₹30,000 | पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार |
गेस्ट फैकल्टी पैनल बनाने का कार्य 30 जून 2024 तक पूरा करने का निर्देश था, ताकि 1 जुलाई 2024 से अध्यापन कार्य शुरू हो सके ।
एलीजिबिलिटी क्राइटेरिया और आवश्यक योग्यताएं
आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है । राजस्थान के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है ।
शैक्षणिक योग्यताएं:
- सहायक आचार्य (कॉलेज): संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (न्यूनतम 55% अंक, आरक्षित वर्ग के लिए 50%) और UGC NET/CSIR NET या SLET/SET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । PhD धारकों को कुछ शर्तों के साथ NET/SLET/SET से छूट मिल सकती है ।
- स्कूल स्तर: प्राथमिक विद्यालयों के लिए D.El.Ed. या B.Ed. और माध्यमिक/उच्च माध्यमिक के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ B.Ed. आवश्यक है । REET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो सकता है ।
सेवानिवृत्त शिक्षकों या पूर्व शिक्षण अनुभव वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है ।
आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप और आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑफलाइन होती है।
- फॉर्म की उपलब्धता: आवेदन फॉर्म संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय की वेबसाइट (जैसे hte.rajasthan.gov.in) या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं ।
- दस्तावेज: आवेदन पत्र के साथ स्व-सत्यापित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और एक शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । शपथ पत्र में यह स्वीकार करना होता है कि नियुक्ति अस्थायी है और भविष्य में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं किया जाएगा ।
- जमा करने की विधि: आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित नोडल महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं । अंतिम तिथियां संस्थान-विशिष्ट होती हैं, इसलिए नवीनतम विज्ञप्ति की जांच करना महत्वपूर्ण है ।
- चयन प्रक्रिया: चयन पूरी तरह से मेरिट आधारित होता है, जिसमें शैक्षणिक योग्यताओं में प्राप्त अंकों को वरीयता दी जाती है । इस योजना के तहत कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाता है ।
योजना के लाभ और चुनौतियां
लाभ:
- शिक्षक रिक्तियों को भरना: यह योजना सरकारी संस्थानों में शिक्षकों की कमी को तुरंत पूरा करती है, जिससे पढ़ाई में निरंतरता बनी रहती है ।
- शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार: योग्य और अनुभवी गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है ।
- अस्थायी रोजगार: यह योग्य बेरोजगारों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को अस्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करती है .
चुनौतियां:
- अस्थायी प्रकृति: गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होती है, जिससे नौकरी की असुरक्षा और अनिश्चितता बनी रहती है ।
- कार्यकाल विस्तार की अनिश्चितता: बीच सत्र में शिक्षकों को हटाने या सेवा विस्तार पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी से छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है ।
- न्यायिक दावों का अभाव: गेस्ट फैकल्टी से शपथ पत्र लिया जाता है कि वे नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं करेंगे ।
यह आवर्ती पैटर्न स्थायी शिक्षक भर्ती में प्रणालीगत मुद्दे को दर्शाता है, जिससे दीर्घकालिक शैक्षिक स्थिरता प्रभावित होती है ।
निष्कर्ष
विद्या संबल योजना राजस्थान में शिक्षकों की कमी को पूरा करने और शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कदम है । यह तत्काल शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। हालांकि, इसकी अस्थायी प्रकृति और गेस्ट फैकल्टी के लिए नौकरी की असुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है । भविष्य में, स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाना और गेस्ट फैकल्टी के लिए अधिक स्थिर कार्यकाल सुनिश्चित करना राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य को मजबूत कर सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: विद्या संबल योजना क्या है? A1: यह राजस्थान सरकार की एक योजना है जो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की अस्थायी नियुक्ति करती है ।
Q2: विद्या संबल योजना 2024-25 के तहत गेस्ट फैकल्टी का कार्यकाल कितना है? A2: अधिकतम 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2025 तक, जो भी पहले हो । यह व्यवस्था अस्थायी है ।
Q3: आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? A3: कॉलेज स्तर पर सहायक आचार्य के लिए मास्टर डिग्री (55% अंक) और UGC NET/SET/PhD अनिवार्य है । स्कूल स्तर के लिए D.El.Ed/B.Ed और संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ REET उत्तीर्ण होना आवश्यक हो सकता है । न्यूनतम आयु 21 वर्ष है ।
Q4: गेस्ट फैकल्टी को कितना मानदेय मिलता है? A4: कॉलेज स्तर पर सहायक आचार्य को ₹800 प्रति कालांश । स्कूल स्तर पर कक्षा के अनुसार ₹300 से ₹400 प्रति कालांश तक मानदेय दिया जाता है ।
Q5: क्या विद्या संबल योजना के तहत नियुक्ति स्थायी होती है? A5: नहीं, यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी है ।
Q6: आवेदन फॉर्म कहां से डाउनलोड करें और कैसे जमा करें? A6: आवेदन फॉर्म संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से डाउनलोड किए जा सकते हैं । इन्हें व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा संबंधित नोडल कार्यालय में जमा करना होता है ।
Q7: चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार होता है या नहीं? A7: नहीं, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाता है । चयन मेरिट के आधार पर होता है ।